नई दिल्ली! जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है उनके लिए राहतभरी खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने इन लोगों को राहत देते हुए लिंकिंग की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. पहले ये अवधि 31 मार्च तक थी.
आदेश में कहा गया है कि इंकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के संबंध पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा पर विचार किया गया था जिस कारण अवधि को बढ़ाया जा रहा है. हाल ही में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार नागरिकों को आधार लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है.
बता दें कि मोबाइल, बैंकिंग, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी.
Disha News India Hindi News Portal