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ऑन लाइन टिकट बुकिंग: दलालों से पाने को पार, रेलवे ने किया महत्वपूर्ण सुधार

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नई दिल्ली। रेलवे ने दलालों पर शिकंजा कसने की कोशिश के तहत ऑनलाइन टिकट बुक करने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब नए नियमों के अनुसार अब यात्री तत्काल श्रेणी में एक आईडी से लॉगिन करने पर सिर्फ एक ही टिकट की बुक कर सकेंगे। वहीं दूसरे टिकट के लिए से फिर से लॉगिन करनी होगी।

इतना ही नहीं एक लॉगिन से एक दिन में दो टिकट और एक महीने में छह टिकट से अधिक की बुकिंग नहीं होगी। साथ ही अग्रिम आरक्षण का ओपनिंग टिकट भी अब दो से अधिक बुक नहीं कर सकते हैं। एक यूजर एक बार में दो विंडो से अपनी आइडी को ऑपरेट नहीं कर सकेगा।

इस सिलसिले में रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक अब ऑनलाइन आरक्षण पर्ची भरने के लिए प्रति यात्री 25 सेकंड का समय तय किया गया है, जबकि भुगतान के लिए अधिकतम 10 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। कैप्चा के लिए 5 सेकंड का समय निर्धारित है। अब लॉगिन करते समय, यात्रियों का विवरण देते समय एवं भुगतान के समय अलग-अलग कैप्चा देना होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि एक बार में दो से अधिक तत्काल टिकट की बुकिंग नहीं होगी। एक आइडी पर महीने में छह से अधिक टिकट बुक नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि आधार लिंक आइडी से महीने में 12 टिकट तक बुक करने की छूट दी गई है। लेकिन इसमें कम से कम एक यात्री का आधार वेरीफाइड होना आवश्यक है।

वहीं तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक सत्र में एक आइडी से एक ही टिकट बुक करने की छूट दी गई है। एक दिन में एक आइडी से दो से अधिक टिकट से अधिक की बुकिंग नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि तत्काल टिकट की फास्ट बुकिंग के लिए एजेंट द्वारा कंप्यूटर में क्विक बुक फंक्शन सिस्टम लगाए जाने की शिकायतें मिल रही थी।

सबसे अहम बात यह है कि अब सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कोई भी यात्री अथवा एजेंट इस सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची पर क्यूआर बारकोड प्रिंटेड होगा। नेट बैंकिंग के लिए ओटीपी आवश्यक होगा।

 

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