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आईटीआर में गलत जानकारी दी तो हो सकती है जेल : आयकर विभाग

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नई दिल्ली! वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. खबर ये है कि अगर इन वेतनभोगी कर्मचारियों ने इंकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती की तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. इस कार्रवाई के बारे में इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगाह कर दिया है. विभाग का कहना है कि रिटर्न में इनकम कम बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे. बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसे लोगों पर नजर है जो रिटर्न फाइल करने में जानबूझकर चूक करते हैं. गलत जानकारी पकड़े जाने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि जेल भी हो सकती है

उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी ने असेसमेंट इयर 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के फॉम्र्स में बदलाव किया है. टैक्स विभाग की पॉलिसी बनाने वाली संस्था ने बताया कि नए फॉम्र्स में कुछ चीजों को बदला गया है. सीबीडीटी ने साफ किया कि टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह पिछले साल की तरह होगी.

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