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दुष्कर्मियों को मौत की सजा की तैयारी, पॉक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया जारी

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नई दिल्ली। देश में लगातार जारी बच्चियों से बलात्कार और हत्या के मामले और हाल के कठुआ में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है। इसके बाद अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा मिलेगी।

गौरतलब है कि  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिससे दोषियों को अधिकतम दंड के तौर पर मौत की सजा दी जा सके। एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र ने यह रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

ज्ञात हो कि छोटे बच्चों के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामलों के बाद देशभर से पाक्सो एक्ट में संशोधन की मांग उठने लगी है। यहां तक की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी पोक्सो एक्ट में संशोधन करने की आवाज उठाई है। कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद लोग रोष में हैं। वहीं, सूरत में 11 साल की बच्ची और एटा में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामलों ने इस मांग को और बल दिया है।

मेनका गांधी ने कहा था कि पोक्सो एक्ट में संशोधन करके इसमें फांसी की सजा का प्रावधान शामिल कर देना चाहिए। मेनका गांधी ने कहा था कि उनका मंत्रालय बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड की सजा के प्रावधान के लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मांग पर विचार कर रहा है। हालांकि तमाम विरोध और बच्चे के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाते हुए पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है।

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