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बेनामी संपत्ति के खेल में अब सात साल की जेल

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नई दिल्ली। बेनामी संपत्तियों के खिलाफ मोदी सरकार लगातार अपने अभियान को धार देने में जुटी हुई है। इसके तहत ही आयकर विभाग ने आम लोगों को बेनामी संपत्ति से दूर रहने की हिदायत दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि बेनामी लेन-देन से दूर रहें, वरना नए कानून के तहत सात साल की जेल और जुर्माना लग सकता है।

आयकर विभाग ने देश के प्रमुख अखबारों में यह अलर्ट ‘बेनामी लेन-देन से दूर रहें’ शीर्षक के साथ प्रकाशित किया है। इसमें कालेधन को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया गया है। विभाग ने विज्ञापन में आम लोगों को कालेधन से निपटने में सरकार की मदद करने का आह्वान किया है। इनकम टैक्स विभाग के विज्ञापन में कहा गया है कि बेनामीदार (जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति रजिस्टर है), लाभकारी (जिसने इसके लिए कीमत चुकाई है) व ऐसे लोग जो बेनामी लेन-देन करते हैं, उन्हें सात साल तक की जेल की कड़ी सजा हो सकती है।

इसके अलावा उन पर बेनामी संपत्ति की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 25 फीसदी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। टैक्स विभाग ने बताया कि पहली नवंबर, 2016 से अक्तूबर, 2017 तक 1833 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। इस दौरान उसने 517 नोटिस भेजे और जब्ती की 541 कार्रवाइयां कीं।

 

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