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हर्ष फायरिंग पर रोक के लिए DGP ने जारी किए सख़्त निर्देश

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लखनऊ। हाल की लखीमपुर खीरी में हुई हर्ष फायरिंग और उसमें हुई मौत की घटना को गंभीरता से लेते प्रदेश पुलिस के मुखिया ओपी सिंह ने सख़्त निर्देश जारी किये हैं।

गौरतलब है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीन कुमार के अनुसार श्री सिंह ने आज राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को हर्ष फायरिंग रोकने के संबंध में जारी निर्देशों में कहा है कि प्रत्येक माह मासिक समीक्षा गोष्ठी में अनिवार्य रूप से इस संबंध में की गयी कार्रवाई में चर्चा की जाय। शादी विवाह में हवाई फायरिंग एवं शौकिया फायरिंग की संभावना के संबन्ध में पूर्व जानकारी होने पर वहां समुचित पुलिस प्रबन्ध कर व्यवस्था की जाय।

उन्होंने कहा कि शादी-विवाह में अस्त्र-शस्त्र के गलत प्रयोग की सूचना मिलने पर शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाय। शस्त्रों से हवाई फायरिंग अपराधिक कृत्य है। इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि ऐसी गतिविधियों को स्वत: रोकने में सहायता मिल सके।

हर्ष फायरिंग की घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो धारा 304 भादवि का अभियोग भी पंजीकृत किया जाय। इन घटनाओं में मृत्यु होने या चोट लगने के मामले में बिना तहरीर की प्रतीक्षा किये एफआईआर पंजीकृत की जाय। घटना होने पर संबन्धित बीट पुलिस कर्मियों की जांच कर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये दण्डात्मक कार्रवाई की जाये।

 

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