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प्राइमरी से जूनियर स्कूलों में प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट का नया निर्देश

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लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षकों की प्रोन्नती को लेकर एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि अब प्राइमरी से जूनियर विधालयों में प्रोन्नती तभी हो सकेगी जब शिक्षक द्वारा किया गया हो। इसलिए अब बिना टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रोन्नति नहीं पा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने दिया है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में 23 अगस्त 2010 को NCTE की ओर से जारी अधिसूचना का तर्क दिया है। जिसमें साफ कहा गया है कि प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल दोनों में नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना जरूरी है। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद इस मामले को शासन के सामने रखेगा और शिक्षकों की नियमावली में बदलाव किया जाएगा।

जबकि बताया जाता है कि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद से ही शिक्षक गुस्से में हैं। शिक्षकों का कहना है कि कोर्ट का यह निर्देश बिल्कुल भी सही नहीं है। शिक्षकों की नई नियुक्ति में तो पहले से ही टीईटी परीक्षा पास करने वालों को ही मौका मिलता है, लेकिन हमारे प्रमोशन में टीईटी को अनिवार्य करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाईकोर्ट के इस निर्देश से सिर्फ नए शिक्षक ही प्रमोशन पाएंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि वे अब इस मामले को जल्द ही कोर्ट में लेकर जाएंगे।

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