Friday , March 29 2024
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‘आधार पर अहम फैसला आज

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों का संविधान पीठ आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई कर सकती है। क्या आधार किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार  का उल्लंघन करता है, ये चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की संवैधानिक बेंच को तय करना है।
इससे पहले 9 जजों के संविधान पीठ ने कहा था कि निजता एक मौलिक अधिकार है। 15 दिसंबर को पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर सहित सभी सेवाओं और योजनाओं के साथ आधार संख्या के अनिवार्य संबंध के लिए समय सीमा  31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने आधार का डेटा लीक होने और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने आधार से लिंक करने की डेडलाइन के फैसले को वापस ले लिया था।पहले आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है।
आाधार की सुरक्षा को लेकर उठ चुके हैं सवाल 
कुछ दि‍न पहले ही अमेरि‍की व्‍हि‍सल ब्‍लोअर एडवर्ड स्‍नोडेन ने चेतावनी दी थी कि‍ आधार डाटाबेस का मि‍सयूज कि‍या जा सकता है। स्‍नोडेन ने यह बात ऐसे वक्‍त पर कही है जब आधार डाटा की सुरक्षा को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। इस बयान से एक दि‍न पहले यह खबर आई थी कि‍ महज 500 रुपए में आधार डाटा उपलब्‍ध है। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए यूआईडीएआई ने कहा कि‍ उनका सिस्टम पूरी तरह सिक्योर है और इसके मिसयूज को तुरंत पकड़ा जा सकता है।

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