लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन पर प्रतिबंध की समय सीमा आज खत्म होने के साथ ही पालीथिन अब पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जायेगी। हालंकि हाल फिलहाल कुछ दिनों तक इसके पूरी तरह से आदी हों चुके लोगों को कुछ दिन तक इसके चलते परेशानी तो आयेगी लेकिन अगर वाकई ये पूरी तरह से हो सका तो सच मानिए कि देर सवेर हमारी दुनिया संवर जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के निर्देश के बाद प्रदेश में 50 माइक्रान से पतली पालिथीन पर आज रविवार से पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद इसे बनाने या फिर बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलेगा।
साथ ही पालिथीन मिलने पर मौके पर ही एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि अध्यादेश के प्रारूप पर कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा।
दरअसल अब राज्य सरकार 50 माइक्रान से पतली पालिथीन को कानून बनाकर रोकेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग एवं नियंत्रण का विनियमन) अधिनियम 2000 में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसका आदेश जारी होते ही 50 माइक्रान से पतली पालिथीन बेचना व बनाना कानून जुर्म होगा।
जिसके तहत जहां नगर विकास विभाग ऐसी पालिथीन की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी का अभियान भी चलाएगा। इसके लिए नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण, जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। संयुक्त टीमें शहरों में छापेमारी का लगातार अभियान चलाएंगी और मौके पर ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि 1 लाख रुपये तक होगी।
वहीं सबका ये भी मानना है कि लोगों की जागरूकता के बिना इस पर प्रतिबंध पूरी तरह से संभव नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सचेत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 50 माइक्रान से पतली पालिथीन पर प्रतिबंध कड़ाई से लगाया जाएगा, जिससे यह चलन से बाहर से सके।
Disha News India Hindi News Portal