Saturday , October 12 2024
Breaking News

प्रिया प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Share this

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर और फिल्म ‘ओरु अदार लव’ के निर्देशक को आज फौरी राहत देते हुए विवादित गाने माणिक्य मलराय पूवी को लेकर दर्ज सभी आपराधिक मुकदमों पर रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने वकील हरीश बीरन की दलीलें सुनने के बाद प्रिया प्रकाश एवं फिल्म के निर्देशक ओमर अब्दुल वहाब के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों पर अगले आदेश तक रोक लगाई. शीर्ष अदालत ने इस मामले में तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किए.

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अन्य राज्य उक्त गाने को आधार बनाकर दंड विधान संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत दायर शिकायत पर अमल नहीं करेंगे. इससे पहले, जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई न्यायमूर्ति मिश्रा ने बीरन से सवाल किया कि आखिरकार याचिकाकर्त्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, इस पर उन्होंने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस बाबत कई मामले चल रहे हैं. इस दलील से संतुष्ट होकर न्यायालय ने सभी मुकदमों पर रोक का आदेश दिया. फिल्म के इस गाने को लेकर तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में भी प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं. इसी वजह से याचिकाकर्त्ताओं ने तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकारों को भी प्रतिवादी बनाया है.

Share this
Translate »