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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने की याचिका खारिज की, कहा- कहा-हम आदेश नहीं दे सकते

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नई दिल्ली. जैसे-जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है, वैसे स्कूल खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह बात भी अपनी जगह रही है कि कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि राज्यों को स्कूल खोलने का आदेश जारी किया जाएगा.

सोमवार को यह याचिका सर्वोच्च अदालत के समक्ष रखी गई, जिसे खारिज कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकता है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह तय करना राज्यों का काम है. सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ और नागरत्ना की बेंच ने यब भी कहा कि यह याचिका तर्कसंगत नहीं है. हम यह नहीं कहते कि याचिका प्रचार के लिए दाखिल की गई है, लेकिन बेहतर हो कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें.

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