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आम्रपाली मामले में SC ने खरीदारों को दी राहत

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान खरीदारों को राहत देते हुए  कहा कि फ्लैट खरीदारों का पैसा उनका अपना है और इसे कोई नहीं ले सकता।

गौरतलब है कि दरसअल सुनवाई के दौरान बैंक ऑफ़ बरोडा की तरफ से इंसोल्वेंसी प्रक्रिया का मुद्दा उठाया गया था। कहा गया कि हमारे पैसे भी बिल्डर ने लिए है, इसलिए उसको लेकर दायर अर्जी पर भी सुनवाई हो। जिस पर कोर्ट ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा को कहा कि आपने पैसा बिल्डर को दिया है न कि फ्लैट खरीदारों को, आप फ्लैट खरीदारों के पैसे नहीं ले सकते। आप बिल्डर की सम्पति को ले सकते है।

साथ ही ज्ञात हो कि आम्रपाली बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच तमाम प्रोजेक्टों को लेकर हुई बैठक की रिपोर्ट मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। फ्लैट खरीदारों के वकील एमएल लाहौटी के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि आम्रपाली के 16 प्रोजेक्टों का निर्माण पूरा हो चुका है और दो महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जा सकता है।

हालांकि कुछ खामियों की वजह से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सका है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को 31 मार्च को फ्लैट खरीदार, नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ बैठक करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली डेवलपर्स और फ्लैट खरीदारों को बैठक कर सर्व सम्मति से एक समान नतीजे पर पहुंचने के लिए कहा था कि आखिर ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं, जो पूरे होने वाले हैं। पीठ ने आम्रपाली और फ्लैट खरीदारों से 17 मार्च को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के परामर्श कक्ष में बैठक करने के लिए कहा था।

जबकि बैठक में इस बात पर चर्चा होनी थी कि विभिन्न प्रोजेक्टों और अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने में और कितना वक्त लगेगा। पीठ ने कहा था कि दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त बयान और प्रस्ताव 27 मार्च तक दाखिल हो जानी चाहिए, जिससे कि इस पर पक्षकारों की समस्या पर विचार किया जा सके।

 

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