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उन्नाव रेप केसः हिरासत नहीं आरोपी की हो गिरफ्तारी: हाईकोर्ट

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लखनऊ। उन्नाव रेप केस में हालांकि वैसे तो सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां टीम ने उन्नाव पहुंचकर आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को हिरासत में ले लिया वहीं पीड़िता से भी पूछताछ की है। लेकिन वहीं इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि इस केस में सीबीआई विधायक व अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करे। साथ ही 20 जून व अन्य प्राथमिकी की भी विवेचना सीबीआई करे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस केस में जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत निरस्त कराए।

इसके साथ ही कोर्ट ने केस से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट 2 मई को 10 बजे तक तलब की है। सीबीआई द्वारा विवेचना अपने हाथ में लेने तक एसआईटी करे गिरफ्तारी। कोर्ट ने कहा सीबीआई ने विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया है। विवेचना अधिकारी जो भी हो एसआईटी या सीबीआई आरोपियों की तत्काल करे गिरफ्तारी। ज्ञात हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए गुरुवार को इस पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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