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मोबाइल वॉलेट से फ्रॉड होने पर कंपनी करेगी ग्राहक के नुकसान की भरपाई: RBI

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नई दिल्ली! इन दिनों मोबाइल वॉलेट से होने वाले फ्रॉड की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. इस बीच अब मोबाइल वॉलेट यूजर्स को अन-ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन और फ्रॉड ट्रांजेक्शन से सुरक्षा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिसके तहत ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई वॉलेट कंपनी को ही करनी होगी. इसके साथ ही अब पेटीएम, फोन-पे, फ्रीचार्ज, गूगल पे जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) पर नए नियम लागू होंगे.

रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, उपभोक्ता की गलती न होने के बावजूद अगर फ्रॉड होता है तो सारी जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी. इसके लिए यूजर को 3 दिन के अंदर वॉलेट कंपनी को सूचना देनी होगी. अगर यूजर धोखाधड़ी होने के बाद चार से सात दिनों के अंदर वॉलेट कंपनी को सूचना देता है तो वॉलेट कंपनी को नुकसान की रकम के बराबर या अधिकतम 10 हजार रुपए तक की भरपाई करनी ही होगी. वहीं अगर उपभोक्ता धोखाधड़ी की सूचना 7 दिनों के बाद वॉलेट कंपनी को देता है तो उसे कंपनी की पॉलिसी के अनुसार अमाउंट रिफंड किया जाएगा. फ्रॉड अगर सीधे तौर पर कंपनी की लापरवाही के चलते हुआ है तो कंपनी को बिना सूचना के भी रिफंड करना होगा. अभी तक इस तरह का नियम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांजेक्शन पर लागू था.

गाइडलाइन्स में आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि फ्रॉड लेनदेन की सूचना के बाद नियमानुसार अगर कंपनी को रिफंड करना है, तो उसे यह 10 दिन के भीतर करना होगा. दूसरी शिकायतों और विवादों को 90 दिनों के भीतर सुलझाना होगा. अगर 90 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता तो वॉलेट कंपनी, यूजर को हुए पूरे नुकसान की भरपाई करेगी.

आरबीआई ने कहा है कि कंपनियों को 24X7 हेल्पलाइन शुरू करनी होगी, ताकि उपभोक्ता किसी भी समय होने वाली धोखाधड़ी की जानकारी जल्द से जल्द दे सके. वहीं लेनदेन से संबंधित एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशन देने के लिए यूजर्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर किया जाए. ट्रांजेक्शन की सूचना देने वाले एसएमएस और ईमेल में वॉलेट कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से दिया जाए, ताकि फ्रॉड ट्रांजेक्शन की स्थिति में उपभोक्ता तुरंत सूचना दे सके.

गौरतलब है कि इससे पहले बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि मोबाइल वॉलेट कंपनियों और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) को अपने सभी ग्राहकों की केवाईसी (नो योर कस्टमर) करने को कहा था. ऐसा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है. केवाईसी कंप्लीट न होने पर यूजर्स का मोबाइल वॉलेट बंद किया जा सकता है.

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